10,000/- से ₹25,000/- तक के भौतिक गैर-न्यायिक स्टाम्पपत्र 31 मार्च 2025 के बाद हो जाएंगे अमान्य

देवरिया -वरिष्ठ कोषाधिकारी अतुल पाण्डेय ने बताया है कि स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा अधिसूचना दिनांक 11 मार्च 2025 के तहत ₹10,000/- से ₹25,000/- तक मूल्यवर्ग के भौतिक गैर-न्यायिक स्टाम्पपत्रों को निष्प्रयोज्य (चलन से बाहर) घोषित किया गया है। यह निर्णय 11 मार्च 2025 से प्रभावी होगा।

इस अधिसूचना के अनुसार, 11 मार्च 2025 से पूर्व खरीदे गए ऐसे स्टाम्पपत्रों का उपयोग एवं वापसी केवल 31 मार्च 2025 तक ही मान्य होगी। इसके बाद इन स्टाम्पपत्रों का कोई कानूनी मान्यकरण नहीं रहेगा।

आम जनता से अपील की है कि यदि उनके पास इस मूल्यवर्ग के स्टाम्पपत्र उपलब्ध हैं, तो वे उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपयोग कर लें या कोषागार में वापस कर दें। इस संबंध में नागरिकों को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। 

उन्होंने यह भी बताया है कि 11 मार्च के पूर्व खरीदे गए स्टांप यदि अप्रयुक्त है तो उनकी वापसी सहायक महानिरीक्षक स्टाम्प(निबंधन) के माध्यम से कोषागार को भेजी जाएगी। 10000 से 25000 मूल्य तक गैर न्यायिक स्टांप की निबंध व  वापसी 31 मार्च 2025 तक ही विधिमान्य होंगे।

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