सऊदी अरब में राज्य हज इंस्पेक्टर के इच्छुक आवेदक अन्तिम तिथि से पूर्व करें ऑनलाइन आवेदन

अमेठी-जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रभात कुमार ने बताया कि उ0प्र0 राज्य हज समिति के माध्यम से हज कमेटी ऑफ इण्डिया के शासनादेश-20 द्वारा हज यात्रियों की सुविधार्थ सऊदी अरब में राज्य हज इंस्पेक्टर जो पूर्व वर्षों में खादिमुल हुज्जाज के नाम से जाना जाता था, के ऑनलाइन आवेदन के सम्बन्ध में आवेदन हेतु आवश्यक अर्हताएं/निर्देश दिये गये है। 

इस क्रम में उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन हज कमेटी ऑफ इण्डिया की वेबसाइट https://hajcommittee.gov.in पर करने के साथ ही निर्धारित प्रपत्र अपलोड किये जाएंगे जिसकी ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि 04 जनवरी 2025 है एवं प्रत्येक 150 हज यात्रियों पर 01 राज्य हज इंस्पेक्टर का चयन होगा व महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं तथा मशीन पठित पासपोर्ट की वैद्यता 15 जनवरी 2026 तक होना आवश्यक है। 

उन्होंने बताया कि पुरुष/महिला आवेदक जिनकी आयु 04.01.2025 को 50 वर्ष से कम हो अर्थात 04 जनवरी 1975 को व उसके बाद जन्म हुआ हो, आवेदक को हज या उमराह किया होना आवश्यक है व खादिमुल हुज्जाज के रूप में जिनकी गत 4 वर्षों में सेवाए अच्छी रही होगी उनमें से 20 प्रतिशत आवेदकों का चयन किया जाएगा।

आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक डिग्री होना आवश्यक है, आवेदक केन्द्र/राज्य सरकार, सरकार के अधीन पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग/संवैधानिक संस्था व पैरा मिलिट्री फोर्स के होना आवश्यक है।

अस्थायी, अशकालिक, सीजनल, आउटसोर्स, सविदा, तदर्थ कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकेंगे। वरिष्ठ अधिकारी जैसे केन्द्र व राज्य सरकार मे क्लास-ए या समकक्ष अधिकारी आवेदन नहीं कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य हज समिति एवं स्टेट वक्फ बोर्ड से कुल कोटे के 15 प्रतिशत से अधिक स्थायी कर्मचारी नामित नहीं किये जाएंगे, नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

आवेदक को इण्टरनेट व स्मार्ट फोन के उपयोग से अभ्यस्त होना आवश्यक है, आवेदक को सऊदी अरब की गाइडलाइंस के अनूसार सभी आवश्यक वैक्सीन की डोज प्राप्त होना आवश्यक है, आवेदकों को हज यात्रियों की बोल-चाल की भाषा से भिज्ञ होना आवश्यक है, अरबी भाषा के जानकार को वरीयता मिलेगी, आवदेक का शारीरिक रुप से स्वस्थ होना आवश्यक है जिसके लिए सरकारी चिकित्सालय से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त वार प्रस्तुत करना अनिवार्य है, चयनित राज्य हज इंस्पेक्टर को हज कमेटी आफ इण्डिया द्वारा आयोजित हज प्रशिक्षण प्राप्त होना आवश्यक है। 

उन्होंने बताया कि राज्य हज इंस्पेक्टर के साथ उनके परिवार का कोई सदस्य हज पर जाने हेतु पात्र नहीं होगा, कोई राज्य हज इंस्पेक्टर हज यात्रियों से किसी प्रकार का वित्तीय प्रतिफल नहीं प्राप्त करेगा व उन्हें समस्त सेवाए निःशुल्क देनी होंगी, अर्ह आवेदकों का चयन कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा उपरान्त साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा, केवल सक्षम व समर्पित आवेदकों को आवेदन करने का सुझाव है।

 इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि जो राज्य हज इंस्पेक्टर अपने दायित्वों का निर्वाहन ठीक प्रकार नही कर पायेंगे उनकी तैनाती निररत करते हुए उन्हें वापस भेज दिया जायेगा और उनके प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित की जायेगी एवं जिनके प्रति कॉसल जनरल आफ इण्डिया से प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होगी उनको ब्लेक्लिस्ट करते हुए भविष्य में आवेदन पर रोक रहेगी तथा इच्छुक आवेदकों से अनुरोध किया कि ऑनलाइन आवेदन से पूर्व भली-भॉति शासनादेश का ठीक प्रकार से अध्ययन कर लें।



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