अभियुक्तों को कारावास की सजा सुनाई गई
कन्नौज /छिबरामऊ - कल 30 अगस्त 2024 को न्यायायिक मजिस्ट्रेट अनूप द्वारा मु संख्या 235/98 धारा 324,452, 504,506 भारतीय दण्ड वि थाना सौरिख में दो अभियुक्तों शिवमंगल सिंह को सहायक अभियोजन अधिकारी दानिश जमाल के पैरवी के द्वारा अभियुक्त नीरज को एक वर्ष के साधारण कारावास और एक हजार रुपया अर्थदंड की दोषसिद्धि की गई । और शिवमंगल को एक वर्ष के परिवीक्षा पर दोष सिद्ध किया गया ।
एक अन्य मामले में ए सी जे एम सलोनी रस्तोगी द्वारा 5 साल की सजा तीन लोगो को सुनाई गई ।