विधायक वेदप्रकाश सोलंकी को एक साल की जेल, कोर्ट ने लगाया 55 लाख का जुर्माना

जयपुर चाकसू से विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को चेक बाउंस के मामले में कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सोलंकी पर 55 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 

जानकारी के मुताबिक सोलंकी की खिलाफ रिटायर्ड पीटीआई ने केस किया था। यह फैसला बहरोड़ ACJM-3 न्यायाधीश निखिल सिंह ने सुनाया है।

8 साल पूराना है मामला कोर्ट ने करीब 8 साल पुराने मामले में यह फैसला सुनाया है। उस समय विधायक सोलंकी बानसूर में प्रॉपर्टी का काम करते थे। प्लॉट दिलाने के नाम पर रिटायर्ड पीटीआई से 35 लाख रुपए नगद लिए थे।

 मामले को लेकर अपील करने के लिए सोलंकी को एक महीने का समय मिलेगा। अगर अपील खारिज होती है तो सजा के साथ ही पीड़ित को राशि भी लौटानी पड़ेगी।

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