जिला मजिस्ट्रेट ने एक अभियुक्त को किया जिला बदर

कुशीनगर -जिला मजिस्ट्रेट रमेश रंजन द्वारा गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3/4 के अन्तर्गत ऐसे अभियुक्त जिनके विरुद्ध सम्बन्धित थाने से गंभीर अपराध पंजीकृत है, को लोक शांति के दृष्टिगत गुण्डा घोषित करते हुए जनपद की सीमा से 6 माह के लिए निष्कासित करते हुए जिलाबदर किया गया है। उक्त के क्रम में महबूब उर्फ युनूस पुत्र अताकदीन निवासी 

 मिश्रौली थाना- कसया जनपद-कुशीनगर को  10 जुलाई -2023 से 06 माह के लिये जनपद-महराजगंज हेतु जिला बदर किया गया है।

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

आरबीएस कॉलेज की सपना मिश्रा का सपना हुआ साकार”

लोकसभा क्षेत्र देवरिया से अगम स्वरूप कुशवाहा चुनाव लडेंगे

वाटरशेड यात्रा उत्तर प्रदेश के 34 जिलों में होगी - संतोष मौर्य