अधिशासी अभियंता लोनिवि ने ठेकेदार के विरुद्ध दर्ज कराई एफआईआर

अमेठी - अधिशासी अभियंता लोनिवि शैलेंद्र कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग के अधीन गौरीगंज मुसाफिरखाना मार्ग से बासूपुर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य में लापरवाही बरतने एवं अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर ठेकेदार मे0 लकी ट्रेडर्स (प्रो0 राम बहादुर सिंह) विवेकनगर सुलतानपुर के विरुद्ध  गौरीगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

उन्होंने बताया कि शासन द्वारा जनहित में जनपद अमेठी में वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण योजना अंतर्गत गौरीगंज मुसाफिरखाना मार्ग से बासूपुर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई थी, उक्त मार्ग के कार्य का अनुबंध ठेकेदार मे0 लकी ट्रेडर्स विवेकनगर सुलतानपुर व लोक निर्माण विभाग के मध्य 1 नवंबर 2022 को कराया गया था अनुबंध की धनराशि रुपए 85113966 एवं अनुबंध में कार्य पूर्ण करने की तिथि 31 जुलाई 2023 है, ठेकेदार द्वारा उक्त अनुबंध के विरुद्ध कार्य प्रारंभ किया गया|

परंतु मार्ग पर तटबंध में मिट्टी भराई का आंशिक कार्य व जीएसबी द्वारा चौड़ीकरण का कार्य करने के पश्चात लगभग 2 माह 15 दिन से मार्ग पर मशीनरी व लेबर हटाकर ठेकेदार साइट छोड़कर गायब हैं तब से विभागीय अभियंताओं द्वारा ठेकेदार को समय से कार्य पूर्ण करने हेतु कई बार पत्राचार व निर्देश जारी किए गए हैं, परंतु ठेकेदार द्वारा ना तो साइट पर कार्य प्रारंभ कराया जा रहा है और ना ही ठेकेदार के इंजीनियर, लेबर, प्लांट मशीनरी व निर्माण सामग्री ही साइट पर भेजी जा रही हैं|

अनुबंध के अनुसार ठेकेदार को उक्त मार्ग 31 जुलाई 2023 तक पूर्ण किया जाना था, परंतु अनुबंधित अवधि में ठेकेदार द्वारा साइड से कार्य छोड़ कर भाग जाने से जहां सरकार की जनहित में स्वीकृत गौरीगंज मुसाफिरखाना मार्ग से बासूपुर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की योजना समय से पूर्ण ना होने से कराए गए कार्य की क्षति हो रही है वही मार्ग पर आने जाने वाले यात्रियों व आम जनमानस की दुर्घटनाओं की आशंका भी उत्पन्न हो रही है, सरकार की उक्त महत्वपूर्ण सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की योजना में अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर उक्त ठेकेदार के विरुद्ध भा.दं.सं. 1860 की धारा 406 व 420 के अन्तर्गत गौरीगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

बताते चलें कि 23 जून को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित निर्माण कार्यों की बैठक के दौरान उक्त सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के कार्य में ठेकेदार द्वारा लगभग ढाई माह से कार्य बंद कर भाग जाने का मामला प्रकाश में आने पर जिलाधिकारी द्वारा उक्त ठेकेदार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग द्वारा 25 जून को उक्त ठेकेदार के विरुद्ध गौरीगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

आरबीएस कॉलेज की सपना मिश्रा का सपना हुआ साकार”

लोकसभा क्षेत्र देवरिया से अगम स्वरूप कुशवाहा चुनाव लडेंगे

वाटरशेड यात्रा उत्तर प्रदेश के 34 जिलों में होगी - संतोष मौर्य