3 व्यक्तियों को 06 माह के लिए किया गया जिलाबदर
देवरिया- अपर जिला मजिस्ट्रेट(भू-राजस्व)/मुख्य राजस्व अधिकारी रजनीश राय ने बताया है कि जनपद में जिलाधिकारी को प्रेषित पुलिस अधीक्षक की आख्या के आधार पर धारा-3/4 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में अपर जिला मजिस्ट्रेट(भू-राजस्व)/मुख्य राजस्व अधिकारी के न्यायालय से 03 लोगो को 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है और संबंधित थानाध्यक्ष को आदेश का तामिला कराने हेतु निर्देशित किया गया है। जिला बदी किए गए लोग क्षेत्र में अशांति का कारण है, जिनका जिले में रहना शान्ति व्यवस्था के दृष्टिकोण से और आम जनमानस के दृष्टिकोण से उचित नही है।
थाना बरहज अन्तर्गत श्याम बाबू पुत्र स्व0 केदार निवासी जयनगर बारी टोला एवं गौरी बाजार थाना अन्तर्गत अंगद निषाद पुत्र अनिरुद्ध निषाद निवासी पोखरभिण्डा को नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने आदि आपराधिक कृत्य करने के लिए 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है।
थाना बघौचघाट अन्तर्गत राहुल तिवारी पुत्र मुरली तिवारी निवासी बसडीला जद्दूघूडी को एक लड़की से छेड़छाड़, गाला-गलौच व धमकी देने, अपने अन्य सहयोगियों के साथ उसे लापता करने के अपराध के अतिरिक्त साकिन- बसडीला जदूघुड़ी बलिराम मणि के साथ लाठी-डण्डा, फरसा लेकर उनके घर में घुसकर गाली-गलौज करने व मारपीट करने के लिए 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है।