01 जनवरी, 2023 से आगामी एक वर्ष तक किया जाएगा निःशुल्क खाद्यान्न वितरण
लखनऊ: प्रदेश के खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने बताया कि सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत आच्छादित गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एन०एफ०एस०ए० में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 01 जनवरी, 2023 से एक वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। खाद्य आयुक्त ने बताया कि 01 जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2023 तक की अवधि के लिए सभी पात्र परिवारों को चावल, गेहूँ और मोटा अनाज निःशुल्क प्रदान किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम - 2013 प्रभावी है। इसके अन्तर्गत पात्रता सूची में सम्मिलित प्रदेश के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित कराया जा रहा है। अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा0 खाद्यान्न (14 किग्रा गेहूं व 21 किग्रा चावल) प्...