धान की विक्री हेतु खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा
संत कबीर नगर- जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के निर्देश के क्रम में जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी रूपेश सिंह ने धान क्रय केन्द्रों पर धान की विक्री हेतु कृषकों को धान क्रय संबंधी आवश्यक सूचनाओं के बारे में अवगत कराया है कि कृषकों को खाद्य विभाग के पोर्टल www.fcs.up.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, पंजीकरण कृषक द्वारा स्वयं अथवा जनसूचना केन्द्र के माध्यम से अथवा साइबर कैफे के माध्यम से कराया जायेगा।
कृषकों का पंजीकरण, उनके आधार संख्या एवं आधार में दर्ज मोबाइल नम्बर तथा पंजीकरण के समय कृषक द्वारा दर्ज मोबाइल नम्बर पर प्रेषित ओ०टी०पी० के आधार पर किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि कृषक बटाईदार की स्थिति में मूल कृषक के नाम से ही पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा तथा धान खरीद का भुगतान मूल कृषक के खाते में किया जायेगा।
धान विक्री के समय क्रय केन्द्रों पर किसान के स्वयं उपस्थिति न होने की दशा में किसान द्वारा पंजीकरण के समय अपने पंजीकरण प्रपत्र में परिवार के नामित सदस्य (माता/पिता, पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री, दामाद/पुत्रबधू, सगा भाई/सगी बहन) का विवरण एवं आधार नम्बर फीड करना अनिवार्य होगा।
जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी ने बताया कि कृषक पंजीकरण में इस तथ्य का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाने की आवश्यकता है कि आधार कार्ड में दिये गये मोबाइल नम्बर व बैंक खाते में दिये गये मोबाइल नम्बर एक होने चाहिए। चूंकि भुगतान शतप्रतिशत आधार बेस्ड व आधार लिंक बैंक खाते में पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से किया जाना है। अतः आधार व बैंक खाता व मोबाइल नम्बर तथा कृषक के नाम, उपनाम दोनो की स्पेलिंग व मात्राओं में कोई भिन्नता न हो।
कृषक भाईयो द्वारा हाईब्रिड धान विक्रय हेतु केन्द्र पर लाये जाने पर उनके द्वारा हाईब्रिड धान के बीज खरीद से सम्बन्धि सभी प्रपत्र अनिवार्य रूप से लेकर केन्द्र पर उपस्थित होगें।