12 नवंबर को राष्ट्रीय लोेक अदालत का आयोजन होगा

देवरिया- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण-देवरिया के तत्वावधान में  12 नवंबर को प्रातः 10.00 बजे से स्थान दीवानी न्यायालय परिसर देवरिया में माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवरिया  जय प्रकाश यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

इस लोक अदालत में अन्य वादों के अलावा विशेषतः विशिष्ठ विषय-अपराधिक शमनीय वाद, 138 धारा पराक्रम लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, श्रमवाद, विद्युत एवं जल से सम्बन्धित शमनीय दण्ड वाद, पारिवारिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद सर्विस में वेतन एवं भत्ते सम्बन्धित विवाद, राजस्व वाद अन्य सिविल वादों (किराया, सुखाधिकार, व्यायादेश विशिष्ट अनुतोष वाद) आदि के लम्बित मामलें एवं प्री-लिटिगेशन विवादों का भी निस्तारण पक्षकारों के आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जायेगा। 

 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया की सचिव इशरत परवीन फारूकी ने कहा कि 09 नवंबर से 11 नवंबर तक लघु अपराधिक वाद के अन्तर्गत लम्बित मामलों हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। जिसमें वादों के निस्तारण हेतु न्यायालय के द्वारा मामलों को चिन्ह्रित किया जा रहा है।

जनपद के समस्त वादकारियों से अनुरोध किया है कि वे अपने सुलहनीय मामलों का निस्तारण उपरोक्त आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमों की तिथि नियत कराकर अथवा प्राधिकरण के कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर निस्तारित कराने का कष्ट करें।

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