मनमानी करने एवं कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने के आरोपों में दोषी पाए जाने पर सेवा से पदच्युत कर दिया गया
लखनऊ: उत्तर प्रदेश शासन ने चिकित्साधिकारी कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, फिरोजाबाद, डॉ0 अनिल कुमार गुप्ता द्वारा स्वेच्छाचारी कार्य संस्कृति अपनाने, शासन द्वारा निर्मित नोटिस का उत्तर न देने, मनमानी करने एवं कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने के आरोपों में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के फलस्वरूप सेवा से पदच्युत कर दिया गया है।
इस संबंध में अपर मुख्य सचिव श्रम, सुरेश चंद्रा की ओर से आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के तहत डॉ0 अनिल कुमार गुप्ता के विरूद्ध कतिपय आरोपों की जाँच हेतु अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए विशेष सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर को जांच अधिकारी नामित किया गया।
जांच अधिकारी द्वारा जाँच की गयी, जिसमें गुप्ता के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोप प्रमाणित पाये गये।