अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाने के मामले में दो अभियुक्तों के विरुद्ध परिवाद दाखिल

देवरिया-जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर बिना पंजीकरण एवं योग्यता के अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाने के प्रकरण में दो अभियुक्तों के विरुद्ध पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 की सुसंगत धाराओं में न्यायालय में परिवाद दाखिल किया गया है।

एसीएमओ डॉ राजेंद्र प्रसाद ने बताया की बरई टोला वार्ड, रुद्रपुर में महातम पांडेय द्वारा चरक पैथोलॉजी नाम से एक अपंजीकृत अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाया जा रहा था। 9 जुलाई 2022 को अपराहन 1:00 बजे उक्त अल्ट्रासाउंड सेंटर का निरीक्षण किया गया, जिसमें यह तथ्य सामने आया कि सेंटर स्वामी महातम पांडेय द्वारा बिना किसी योग्यता और बिना पंजीकरण प्रमाण पत्र के अल्ट्रासाउंड सेंटर का संचालन किया जा रहा है। जांच दल द्वारा मौके पर अल्ट्रासाउंड मशीन जब्त कर ली गई थी।

इसी प्रकार आशुतोष हॉस्पिटल, पश्चिमी बाईपास रोड, रूद्रपुर में डॉ सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा अपंजीकृत अल्ट्रासाउंड सेंटर का संचालन किया जा रहा था। जांचोपरांत इस केंद्र की भी पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन जब्त कर ली गई थी।

एसीएमओ डॉ राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि डीएम के निर्देश के बाद उक्त दोनों केंद्रों के संचालकों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। 

इन अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्रों के संचालकों द्वारा पीसीपीएनडीटी नियम 1996 के नियम 3, 9, 10 (1) एवं साथ ही पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 की धारा 3, 19 का भी उल्लंघन किया है।

उक्त अभियुक्तों का कृत्य एक्ट की धारा 23 एवं 25 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एसीएमओ ने कहा कि जनपद में समस्त क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुपालन के साथ चलाई जाए। नियमों का उल्लंघन मिलने पर नियमानुसार सख़्त कार्रवाई की जाएगी।

 

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