कानूनी संरक्षक नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यास पर करे आनलाइन आवेदन

बलरामपुर- जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अजीत कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 13(1) के अनुसार लोकल लेवल कमेटी का गठन किया गया है। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 14 के अनुसार स्वापरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों की संपत्ति की देखरेख करेगा या निःशक्तता वाले किसी व्यक्ति के भरणपोषण के लिए कानूनी संरक्षक नियुक्त करने की व्यवस्था किया जाता है।

उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति जिनके पुत्र या पुत्री या व्यक्ति के आश्रित स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात,मानसिक मंदता और बहु-दिव्यांगता से ग्रसित हो कानूनी संरक्षक नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यास पर आनलाइन आवेदन कर सकते है या कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन कक्ष संख्या-05 में प्रार्थना पत्र जमा कर सकता है। 

इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की असुविधा/समस्या होने पर दूरभाष संख्या-9140120599, 9452733260 पर सम्पर्क कर सकते है।

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