4 अभियुक्तों को किया गया जिला बदर

अमेठी-जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार मिश्र ने अवगत कराया कि जनपद के विभिन्न थानाध्यक्षों के माध्यम से पुलिस अधीक्षक अमेठी की संस्तुति सहित प्राप्त गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के वादों में अभियुक्त राजेश सिंह पुत्र भूपाल सिंह निवासी ग्राम केशवपुर थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी, अभियुक्त दीपक सिंह पुत्र रंग बहादुर सिंह निवासी ग्राम पट्टी मजरे बरसण्डा थाना कमरौली जनपद अमेठी एवं अभियुक्त रोहित पाण्डेय पुत्र शिव कुमार पाण्डेय निवासी ग्राम मिश्रौली थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी को आदेश तिथि 29 जून 2022 तथा अभियुक्त मारूफ पुत्र रऊफ निवासी नेवाज मदारगढ़ थाना बाजार शुकुल जनपद अमेठी को आदेश तिथि 27 जून 2022 से छः माह की अवधि हेतु जनपद की सीमा से निष्कासित (जिला बदर) किया गया है।

इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय गुण्डा तत्व एवं आपराधिक कार्य में संलिप्त लोगों से सख्ती से निपटने के निर्देश निर्गत किये गये है तथा जनपद के किसी भी थाना क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी असामाजिक तत्वों को द्वारा यदि लोकशांति व लोक सुरक्षा को भंग करने का प्रयास किया जायेगा तो उसके विरूद्ध तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु पुलिस को कड़े निर्देश निर्गत किये गये है।

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