मानक के अनुरूप खाद्य सामग्री न बेचने पर अपर जिलाधिकारी द्वारा लगाया गया रु0 82,000 का जुर्माना
बलरामपुर- खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी/न्याय निर्णायक अधिकारी राम अभिलाष द्वारा निर्णय देते हुये कुल 82,000 का अर्थदण्ड किया गया।
जिसमें अजय कुमार, बलदेव नगर के मिथ्याछाप पैकेज्ड ड्रिकिंग वाटर पर 10,000, सुहैल खान, रमवापुर के अधोमानक दूध बेचने पर रु0 8,000, सरताज, टेगनहिया मानकोट के अधोमानक खोया बेचने पर 10,000, सुरेश कुमार, भगवतीगंज के मिथ्याछाप व अधोमानक सरसों का तेल बेचने पर 10,000, संदीप जायसवाल खरदौरी के मिथ्याछाप जूसी व पवन कुमार भगरहवा जूसी(स्वीट एण्ड टेस्टी बाम्बे पेप्सी) बेचने पर प्रत्येक पर रु0 11,000-11,000, सिद्ध विनायक इण्टर प्राइजेज पटेल नगर उतरौला पर रु0 12,000 तथा प्रदीप कुमार शिवपुरा के मिथ्याछाप रस्क(टोस्टी ब्राण्ड) बेचने पर रु0 10,000 का जुर्माना किया गया।
दुकानदारों को जुर्माना की रकम एक माह के भीतर जमा करना होगा अन्यथा भू-राजस्व की भांति वसूली की जायेगी।