पात्र दिव्यांगजन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु कार्यालय में विवरण 08 अप्रैल तक उपलब्ध करायें
अमेठी-जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विद्या देवी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुपालन में प्रस्तावित पालनहार अनुदान योजना के अन्तर्गत सर्वेक्षण कर प्रदेश के प्रत्येक जनपद के दिव्यांगजन को लाभान्वित किया जाना है।
उक्त योजना में प्रदेश के ऐसे दिव्यांग बच्चे पात्र होंगे जो 18 वर्ष से कम आयु के हो, 80 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्यांगता से ग्रसित हो, किसी भी सरकारी अनुदान या कार्यक्रम से लाभान्वित नही हो रहे हो, दिव्यांग के पालनकर्ता/अभिभावक की आय गरीबी रेखा में निर्धारित आय सीमा से अधिक न हो (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रूपये 46080 तथा शहरी क्षेत्रों में रूपये 56460 प्रति परिवार प्रतिवर्ष निर्धारित है), राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगता प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की गयी हो व ऐसे दिव्यांगजन उ0प्र0 के निवासी है एवं निरन्तर उ0प्र0 में निवास कर रहे हो।
इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि ऐसे पात्र दिव्यांगजन एवं उनके माता-पिता/अभिभावक अपनी सम्पूर्ण सूचना खण्ड अथवा जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क कर 08 अप्रैल तक उपलब्ध करा सकते है।