17 मार्च की रात से बंद रहेंगी शराब की दुकानें
देवरिया -जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि 18 मार्च को होली पर्व के परिप्रेक्ष्य में जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखे जाने के दृष्टिकोण से संयुक्त प्रांत अधिनियम-1910 के प्रस्तर-59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेशित किया जाता है कि जनपद देवरिया स्थित आबकारी विभाग के समस्त फुटकर/थोक बिक्री अनुज्ञापनों के साथ-साथ मदिरा निर्माण इकाईयां भी 17 मार्च 2022 की रात्रि 10:00 से 18 मार्च 2022 की रात्रि 10:00 बजे तक पूर्णतया बंद रहेगी। अनुज्ञापी को उक्त बंदी का कोई प्रतिफल/छूट या प्रतिपूर्ति देय नहीं होगा।