रिटर्निंग ऑफिसर सलेमपुर ने 03 प्रत्याशियों को दिया नोटिस
देवरिया - ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट/रिटर्निंग आफिसर/उप जिला मजिस्ट्रेट 342 सलेमपुर विधान सभा गुंजन द्विवेदी ने प्रत्याशी दुलारी देवी, सतीश कुमार एवं मनबोध प्रसाद को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा एवं प्रारूप पर आपराधिक पूर्ववृत्त का प्रकाशन न कराने पर नोटिस जारी किया है। उन्होंने इन सभी प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आपराधिक पूर्ववृत्त का प्रकाशन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
उन्होंने बताया कि उल्लिखित प्रत्याशियों ने अपने-अपने नामांकन पत्र के साथ प्रारुप-26 में आपराधिक पूर्ववृत्त को दर्शाया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्याशियों को नामांकन पत्र दाखिल करने के दिन ही सी-3 का नोटिस दिया गया था। पुनः सी-1 के प्रकाशन हेतु नोटिस के माध्यम से अनुस्मारक दिया गया है कि आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत आपराधिक पूर्ववृत्त को समाचार पत्र में एवं टीवी चौनल पर प्रकाशन करायें।
रिटर्निंग आफिसर ने बताया है कि सी-1 का प्रकाशन फान्ट साइज 12 पर दो समाचार पत्र में जिसमें एक स्थानीय समाचार पत्र तथा दूसरा राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना है। प्रथम प्रकाशन नाम वापसी की अंतिम तिथि से चार दिवस के अन्दर अर्थात 20 फरवरी तक किया जाना था।
द्वितीय प्रकाशन नाम वापसी की अंतिम तिथि से पांचवे और आठवे दिन के अन्दर अर्थात 21 से 24 फरवरी तक किया जाना है। तृतीय प्रकाशन नाम वापसी की अंतिम तिथि से नौवे दिवस लेकर चुनाव प्रचार के अंतिम दिवस तक अर्थात 25 फरवरी से 01 मार्च तक किया जाना है।
प्रत्याशी सी-1 के प्रकाशन में हुए व्यय की सूचना सी-4 फॉर्मेट में रिटर्निंग आफिसर/जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिवस के अन्दर अथवा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करते समय देंगे।