"स्टांप अदालत" का आयोजन होगा
अमेठी- जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व व सहायक आयुक्त स्टांप के न्यायालयों में भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 की धारा 33, 47ए(1) एवं 47ए(3) के अंतर्गत काफी संख्या में स्टांप वाद दर्ज हैं, जिनमें राज्य सरकार का राजस्व निहित है, इन वादों के त्वरित गति से निस्तारण एवं उनमें निहित स्टांप कमी की धनराशि राज्य सरकार को शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त होने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर 26 दिसंबर 2021 से 5 जनवरी 2022 तक 10 दिवस के लिए एक विशिष्ट "स्टांप अदालत" आयोजित किए जाने एवं आगामी माह से सप्ताह में कम से कम 2 दिन (प्रत्येक शुक्रवार व शनिवार) विशेषकर स्टांप वादों के निस्तारण हेतु नियत कर अधिकाधिक वादों का पारस्परित सहमति के आधार पर निस्तारण कराया जाए तथा निर्णयोपरांत वादों में निहित धनराशि को नियमानुसार जमा भी करा लिया जाए।