निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं,निजी चिकित्सालयों एवं निजी चिकित्सकों हेतु कोविड टेस्ट की दर की गई निर्धारित

देवरिया- उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोविड संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के दृष्टिगत आम जनमानस को बेहतर एवं सर्वसुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण को आर०टी०पी०सी०आर० जाँच हेतु तथा निजी चिकित्सालयों एवं निजी चिकित्सकों द्वारा रेडियो डायग्नोस्टिक सेन्टरों को सन्दर्भित एचआर सीटी स्कैन करने की दरें निर्धारित की गयी है।

यह जानकारी जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने देते हुए बताया है कि आरटीपीसीआर हेतु निजी चिकित्सालय द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को प्रेषित सैंपल की जांच की दर अथवा व्यक्ति द्वारा प्रयोगशाला पर जाकर कोविड-19 की जांच कराने का दर रु0 700/-(जीएसटी सहित) निर्धारित है। निजी प्रयोगशालाओं द्वारा स्वयं एकत्र किए गए सैंपल की दर रु0 900/-(जीएसटी सहित) निर्धारित की गई है। राज्य सरकार के विहित प्राधिकारी द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को सैंपल प्रेषित कराए जाने पर दर रु0 500/-(जीएसटी सहित) निर्धारित की गई है।

जिलाधिकारी ने एंटीजन व ट्रुनाट के परीक्षण के दरों का निर्धारण के संबंध में बताया है कि एंटीजन टेस्ट रूपए 250 मात्र तथा ट्रुनाट टेस्ट रुपए 1250 मात्र (घर से सैंपल कलेक्शन हेतु रुपए 200 माह अतिरिक्त) निर्धारित की गई है। रेडियो डायग्नोस्टिक सेंटरो को संदर्भित एच आर सीटी स्कैन की जांच हेतु निर्धारित दर (पीपीई किट एवं सैनिटाइजेशन व अन्य सहित) 16 slice तक रुपए 2000/- तक, 16 से 64 slice तक रुपए 2250/- तक तथा 64 slice से अधिक  रुपए 2500/- तक है।

जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया  है कि इस विभिन्न जांचों हेतु निजी चिकित्सालयो एवं निजी चिकित्सकों द्वारा पैथोलॉजी या रेडियो डायग्नोस्टिक सेंटर्स शासन द्वारा निर्धारित की गई दरों से अधिक शुल्क वसूली किसी भी दशा में आमजन से नहीं करें, अन्यथा की स्थिति में संबंधित निजी पैथोलॉजी/डायग्नोस्टिक सेंटर के विरुद्ध विधि -अनुसार कार्रवाई की जाएगी। 

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