कोरोना कर्फ्यू के दौरान पूर्व नियम शादी समारोह कोविड प्रोटोकाल के साथ अनुमन्य प्राविधानो के साथ करने की होगी अनुमति

देवरिया- जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण आशुतोष निरंजन ने अपर मुख्य सचिव गोपन के निर्गत पत्र के हवाले से बताया है कि  कोरोना संक्रमण के प्रभावी रोकथाम हेतु प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 8 बजे से सोमवार की प्रातः 7 बजे तक प्रदेश के समस्त जनपदों में कोरोना कर्फ्यू लगाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में 20 अप्रैल को विस्तृत आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त अवधि में पूर्व से नियत शादी समारोह भी पड़ रहे हैं, के सम्बन्ध में भी निर्देश दिये गये हैं।

जिलाधिकारी ने पुनः यह स्पष्ट किया है कि शनिवार व रविवार को पूर्व निर्गत आदेशों के अनुरूप कोविड- 19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए सभी शादी समारोह में बन्द स्थानों में 50 व्यक्तियों के प्रतिबन्ध के साथ एवं खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबन्ध के साथ मास्क, सामाजिक दूरी और सेनेटाइजर के उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। इसके लिए पृथक से कोई अनुमति जारी करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होने इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किए जाने को कहा है।

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