अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना हेतु आवेदन ऑनलाइन

कुशीनगर-सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति ने बताया कि शासन द्वारा मण्डी परिषद की दो कल्याणकारी योजनाये 1. मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना 2. मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना अब ''ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल'' (edistrict-up-gov-in) के माध्यम से आनलाईन हो गयी है, अर्थात अब उक्त दोनों योजनाओं का आनलाईन आवेदन उक्त पोर्टल के माध्यम से किसी भी सहज जनसेवा केन्द्र से किया जा सकता है, दोनो योजनाओं का आनलाईन आवेदन जो उक्त पोर्टल के माध्यम से किया गया होगा। वही आवेदन मान्य होगा।  मैनुअली (ऑफलाईन) आवेदन मान्य नही होंगे।


सचिव मंडी समिति ने बताया कि .मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्निकाण्ड सहायता योजना के अन्तर्गत- अग्निकाण्ड में क्षतिग्रस्त फसल/क्षेत्रफल देय में सहायता धनराशि एक हेक्टेयर अर्थात 2.5 एकड़ तक क्षतिग्रस्त होने की दशा में अधिकतम रू0 30,000.00/अथवा वास्तविक आकलित क्षति जो भी कम हो।

2-.एक हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर अर्थात 2.5 एकड़ से 05 एकड़ तक क्षतिग्रस्त होने की दशा में अधिकतम रू0 40,000.00/अथवा वास्तविक  आकलित क्षति जो भी कम हो।

3.-दो हेक्टेयर या 05 एकड से अधिक क्षतिग्रस्त होने की दशा में  अधिकतम रू0 50,000.00/अथवा वास्तविक आकलित क्षति जो भी कम हो।

उन्होंने बताया कि आनलाईन प्रक्रिया में प्रभावित व्याक्ति को नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाईल नम्बर, जनपद, तहसील, दुर्घटना का कारण, अग्निकाण्ड का स्थान, फसल भूमि का क्षेत्रफल आदि सूचनाओं सहित आवेदन करना होगा। साथ ही कृषक की फोटो व दुर्घटना स्थल की फ़ोटो भी आनलाईन आवेदन के साथ संलग्न कर प्रेषित करना होगा।

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