5 गुण्डों को 6 माह के लिए किया गया जिला बदर
देवरिया- जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा 12 अप्रैल को भिन्न-भिन्न थाना के 5 गुण्डों को 6 माह के लिये जिला बदर करने का आदेश पारित किया गया। चन्द्रपाल पुत्र जमुना निवासी पिपरा भानमति थाना सलेमपुर को सन्तकबीर नगर, झामलाल उर्फ अब्दुल कयूम पुत्र अयूब अहमद निवासी मेहरौना थाना लार को सिद्धार्थनगर, प्रद्युम्न चौहान पुत्र रामप्रताप चौहान, निवासी करायल उपाध्याय थाना बरहज को सिद्धार्थनगर, छोटू हरिजन पुत्र पूर्णवासी निवासी करायल उपाध्याय थाना बरहज को महराजगंज तथा विशाल कुमार सिंह पुत्र मुन्ना सिंह उर्फ हरिश्चन्द्र सिंह निवासी ग्राम किला चौराहा, शंकर नगर मझौलीराज थाना सलेमपुर को सिद्धार्थनगर जनपद जिला बदर किया गया है।
उपरोक्त पांचो गुण्डों के संबंध में संबंधित थानाध्यक्ष द्वारा 3/4 गुंडा अधिनियम के अन्तर्गत आख्या प्रस्तुत की गयी थी, जिस पर जिला मजिस्ट्रेट आशुतोष निरंजन द्वारा सुनवायी कर गुण-दोष पर आदेश पारित करते हुए पांचो अभियुक्तों को 6 माह के लिये जिला बदर करने का आदेश पारित किया गया।