‘वन स्टॉप शॉप’ योजना का लाभ ले - उप कृषि निदेशक

देवरिया- उप कृषि निदेशक डा0ए0के मिश्र ने बताया है कि  प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वालम्बन( एग्रीजंक्शन) योजना में प्रशिक्षित युवाओं की सेवाओं का उपयोग करने हेतु कृषि केन्द्र(एग्रीजंक्शन के बैनर तले समस्त सुविधाओं कृषि सम्बधी) ‘‘वन स्टॉप शॉप’’ के माध्यम से कृषकों को उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत प्रति विकास खण्ड स्तर पर एक कृषि स्नातक/कृषि व्यवसाय प्रबन्धन स्नातक/स्नातक जो कृषि एवं सहबद्व विषयों यथा-उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध पशुचिकित्सा, मुर्गी पालन एवं इसी तरह की गतिविधियों जो किसी राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालय या अन्य किसी विश्वविद्यालयों जो आई०सी०ए0आर०/यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त हो, पात्र होगें। लक्ष्य के सापेक्ष लाभार्थियों का चयन जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा। 

सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति/जनजाति/महिलाओं को अधिकतम 05 वर्ष की छूट होगी। पात्र अभ्यर्थियों में जिनकी जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें वरीयता दी जायेगी यह केन्द सुविधायें यथा- मृदा परीक्षण सुविधा तथा उर्वरक उपयोग हेतु सस्तुत्तियां,उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, जैव उर्वरक, माइक्रोन्यूट्रियन्ट, वर्मी कम्पोस्ट, कीटनाशक तथा जैव कीटनाशकों सहित समस्त निवेशो की आपूर्ति, लघु कृषि यंत्रों को किराये पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था, प्रसार सेवायें तथा कृषि प्रक्षेत्र निर्देशन को एक ही छत के नीचे (वन स्टॉप शॉप) उपलब्ध कराये जाने की सुविधा प्रदान करेंगे।

उप कृषि निदेशक ने बताया है कि चयनित अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा सुविधायें प्रदान की जायेगी, यथा-कृषि व्यवसाय गतिविधियों के लिये लाईसेन्स प्राप्त करने में सहायता तथा लाईसेन्स फीस के व्यय की प्रतिपूर्ति, इस उद्देश्य के लिये उनके बैंक लोन के ब्याज पर 05 प्रतिशत की दर से अनुदान की व्यवस्था, एक वर्ष के लिये परिसर के किराये के 50 प्रतिशत की धनराशि जो रुपये 1000 से अधिक न हो देय होगी, स्वतंत्र कृषि केन्द्र व्यवसाय की स्थापना हेतु कृषि व्यवसायियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, लघु कृषि यंत्रों को अनुदानित दर पर किराये पर उपलब्ध कराया जाना शामिल है। 

इस हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अपने कम्प्यूटरीकृत आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, परिचय पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, सेवायोजन कार्यालय से पंजीयन प्रमाण पत्र एवं जन्मतिथि प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति एक फोटो के साथ उप कृषि निदेशक देवरिया के कार्यालय में 10 मार्च  तक अनिवार्य रुप से जमा करे। 

आवेदन पत्र पर आवेदित विकास खण्ड अवश्य अंकित करें। आवेदन करने के पूर्व आवेदक को कृषि विभाग की वेबसाइट  www.upagriculture.com पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

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