विनियमन शुल्क अग्रिम जमा करने के पश्चात ही ईट भट्ठे का होगा संचालन
देवरिया- भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ0प्र0 द्वारा ईंट भट्ठा सत्र 2020-21 हेतु विभिन्न श्रेणियों के ईट भट्ठों संचालन हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, जिसमे प्राविधान है कि ईंट भट्ठे का संचालन विनियमन शुल्क अग्रिम जमा करने के पश्चात ही ईट भट्ठे का संचालन किया जायेगा।
ईट भट्ठा सत्र 2020-21 माह अक्टूबर 2020 से प्रारम्भ हो गया है, जनपद में विभिन्न श्रेणी के साधारण भट्ठे तथा जिग-जैग संचालित है। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ 0प्र0 द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि ईट भट्ठे का संचालन विनियमन शुल्क अग्रिम जमा करने के पश्चात ही ईट भट्ठे का संचालन किया जायेगा, किन्तु जनपद देवरिया में अधिकतर ईट भट्ठो द्वारा ईंट भटठे का संचालन बिना विनियमन शुल्क अग्रिम जमा किये ही ईट भट्ठे का सचालन किया जा रहा है।
जिलाधिकारी अमित किशोर ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि है जनपद में स्थापित समस्त ईट भट्ठा स्वामियों को सम्पूर्ण बकाया धनराशि जमा करने के उपरान्त ही ईंट भट्ठा सत्र 2020-21 में संचालन की अनुमति प्रदान की जाएगी।
यदि कोई ईंट भट्ठा स्वामी द्वारा बगैर विनियमन शुल्क जमा किये एवं अनुमति पत्र प्राप्त किये बिना ईट भट्ठा संचालित करते पाया जाता है, तो ईंट भट्ठा स्वामी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए ईट भट्ठा संचालन बन्द कराने की कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी।