देवरिया में दुकानों व वाणिज्य अधिष्ठानों के लिए वर्ष 2021 में साप्ताहिक बन्दी के लिए दिन निर्धारित

देवरिया-उत्तर प्रदेश दुकान एवं अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा-8 सपठित उ0प्र0 दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली 1963 के नियम 6 व 7 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट अमित किशोर ने नगर पालिका क्षेत्र, देवरिया, गौरा बरहज तथा टाउन एरिया सलेमपुर, लार, भाटपाररानी, भटनी, रूद्रपुर, रामपुर कारखाना, गौरी बाजार व बैतालपुर में स्थित दुकानों व वाणिज्य अधिष्ठानों के लिए वर्ष 2021 में साप्ताहिक बन्दी के दिन निर्धारित किया है।  

नगरपालिका/टाउन एरिया देवरिया के सभी दुकान और वाणिज्य/अधिष्ठान(पान मशाला व नाई/हेयर ड्रेसर/सैलून की दुकान छोकर) साप्ताहिक बन्दी रविवार एवं  थोक पान मसाला की दुकान की साप्ताहिक बन्दी शुक्रवार को निर्धारित की गयी है।

इसी प्रकार रामपुर कारखाना की सभी दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान की साप्ताहिक बन्दी शनिवार, लार की सभी दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान(नाई/हेयर ड्रेसर/सैलून की दुकान छोकर) की साप्ताहिक बन्दी सोमवार,  गौरा बरहज व भटनी की सभी दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान(नाई/हेयर ड्रेसर/सैलून की दुकान छोकर) की साप्ताहिक बन्दी  मंगलवार, सलेमपुर की सभी दुकान और वाणिज्य/अधिष्ठान(नाई/हेयर ड्रेसर/सैलून की दुकान छोकर) की साप्ताहिक बन्दी वृहस्पतिवार, भाटपाररानी व रुद्रपुर की सभी दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान की साप्ताहिक बन्दी शनिवार, देवरिया गौरा बरहज, लार, भटनी, रामपुर कारखाना, सलेमपुर की नाई/हेयर ड्रेसर/सैलून की दुकानों की साप्ताहिक बन्दी शनिवार, गौरी बजार की सभी दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान की साप्ताहिक बन्दी शनिवार तथा बैतालपुर की सभी दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान की साप्ताहिक बन्दी शनिवार निर्धारित की गयी है। 
 
जिलाधिकारी ने बताया है कि अधिनियम की धारा 1(3) के अन्तर्गत जारी अनुसूची 2 में वर्णित दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान जैसे भोजन, दवा, सर्जिकल उपकरण, मिठाई, दूध की दुकानों पर साप्ताहिक बन्दी के प्राविधान लागू नहीं होते हैं।

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