पूरे जनपद में मतदान के 48 घंटा पूर्व से ही रहेगी शराब बन्दी
- मतगणना के दिन मतगणना स्थल से 8 कि मी परिधि की आबकारी दुकाने रहेगी बन्द-डी एम |
देवरिया- जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट अमित किशोर ने बताया है कि जनपद स्थित 337-देवरिया के उप निर्वाचन-2020 हेतु 3 नवंबर को मतदान तथा 10 नवंबर को मतगणना निर्धारित है। इसके अतिरिक्त बिहार राज्य के जनपद सिवान तथा गोपालगंज में भी 3 नवंबर को विधानसभा निर्वाचन-2020 हेतु मतदान निर्धारित है।
अमित किशोर ने बताया कि इसके दृष्टिगत लोक शान्ति बनाये रखने, निष्पक्ष, निर्विघ्न और शान्तिपूर्ण निर्वाचन हेतु उ0प्र0 आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम- 1951 की धारा-135(ग) के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत आदेश संख्या-316/दिनांक 14.10.2020 को संशोधित करते हुए 3 नवंबर को मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्त होने तक सम्पूर्ण जनपद में शुष्क दिवस(ड्राई डे) घोषित किया गया है।
जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि इसके अतिरिक्त 10 नवंबर को जनपद देवरिया में सदर के निर्धारित मतगणना के दिन मतगणना स्थल से 8 कि मी परिधि के भीतर स्थित आबकारी के समस्त थोक एवं फुटकर बिक्री अनुज्ञापनों को बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इस बन्दी हेतु संबंधित अनुज्ञापियों को कोई प्रतिपूर्ति देय नही होगी। उन्होने इस बंदी आदेश का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने जाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है।