गुण्डा घोषित करते हुए जनपद की सीमा से 6 माह के लिए निष्कासित किया गया
कुशीनगर - जिला मजिस्ट्रेट भूपेंन्द्र एस0 चौधरी द्वारा गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3/4 के अन्तर्गत ऐसे अभियुक्त जिनके विरूद्व सम्बन्धित थाने से गम्भीर अपराध पंजीकृत है के क्रम मे नागेन्द्र सिहं पुत्र विजयी सिंह, ग्राम कुरमौटा, थाना तुर्कपट्टी, जनपद कुशीनगर, वीरू उर्फ भकोल पुत्र तुफानी प्रसाद, ग्राम धुरिया इमिलिया, थाना सेवरही, जनपद कुशीनगर, सनी साहनी पुत्र सत्यनरायन, ग्राम पैकौली, थाना+को0 हाटा, केशव मौर्य पुत्र रामवृक्ष मौर्य, ग्राम पिपरा उर्फ तितला, थाना+को0 हाटा, अंकित सिंह पुत्र सुबाष सिंह, ग्राम पिपरा उर्फ तितला, थाना+को0 हाटा, सुबाष सिंह पुत्र बुद्वू सिंह, ग्राम पिपरा उर्फ तितला, थाना+को0 हाटा, जनपद कुशीनगर को लोक शांति के दृष्टिगत गुण्डा घोषित करते हुए जनपद की सीमा से 6 माह के लिए निष्कासित करते हुए जनपद महराजगंज जिलाबदर किया गया है।
इसी प्रकार महेंद्र पुत्र रामवृक्ष, ग्राम खड्डा बुजुर्ग, थाना+को0 पडरौना, सुबाष चौहान पुत्र चन्द्रिका चौहान ग्राम पुर्नहा मिश्रा, थाना जटहाॅबाजार, अमेरिका चौहान पुत्र सोहन चौहान ग्राम पुर्नहा मिश्रा थाना जटहाॅबाजार, गोविन्द चौहान पुत्र अमेरिका चौहान ग्राम पुर्नहा मिश्रा थाना जटहाॅबाजार को लोक शांति के दृष्टिगत गुण्डा घोषित करते हुए जनपद की सीमा से 6 माह के लिए निष्कासित करते हुए जनपद देवरिया जिलाबदर किया गया है।