मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ उठाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में कभी भी कर सकते हैं आवेदन

कुशीनगर - जिलाधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी के निर्देशों के अनुपालन में जिला प्रोबेशन अधिकारी विजय कुमार पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संचालन के संबंध में पूर्व में विस्तृत दिशानिर्देश/ मार्गदर्शिका जारी की गई थी|

 

जिसमें उक्त संचालित योजना का लाभ उठाने के लिए 30 सितंबर या प्रवेश/पंजीकरण अंतिम तिथि के 45 दिन के अंदर की समय सीमा निर्धारित की गई थी, परंतु कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे सभी छह श्रेणियों के आवेदन की समय सीमा का शिथिलीकरण कर संपूर्ण वित्तीय वर्ष 2020-21 मे किसी भी समय आवेदन करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। 

 

विजय कुमार पाण्डेय ने बताया कि अब उक्त योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस मे अपना आवेदन करा सकते हैं। आवेदन के लिए http:most.up.gov.in पर स्वयं या लोकवाणी केंद्र/सहज जन सेवा केंद्र एवं कम्प्यूटर कैफे आदि से कोई भी पात्र व्यक्ति आवेदन कर सकता है,।

 

उन्होंने बताया कि लाभार्थी उ0प्र0 का निवासी हो ,लाभार्थी का वार्षिक आय अधिकतम रू0 तीन लाख हो तथा परिवार में 02 वच्चे हों , इस योजना के तहत अधिकतम दो बालिकाये लाभान्वित होंगी, तथा दूसरे प्रसव में  जुड़वा वच्चे होने पर तीसरी सन्तान के रूप में लड़की को लाभ मिलेगा।

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