महिलाओं के अधिकार/उत्पीड़न सम्बन्धित विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन सम्पन्न
- सिर्फ पुरुषों के जागरूक होने से देश का विकास सम्भव नही-जिला जज |
कुशीनगर - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर के तत्वाधान में ए0डी0आर0 भवन दीवानी न्यायालय परिसर कुशीनगर स्थान पडरौना के सभाकक्ष में महिलाओं के अधिकार, महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न आदि से सम्बन्धित कार्यक्रम का शुभारम्भ जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संतोष कुमार श्रीवास्तव तथा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शबीना खान एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती रश्मि द्वारा द्वीप प्रज्जवलित कर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संतोष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हमारे देश में महिलाओं व पुरूषों की जनसंख्या लगभग बराबर है और सिर्फ पुरुषों के जागरूक होने से देश का विकास नही हो सकता, इसलिए महिलाओं को जागरूक होना बहुत जरूरी हैं हमारे देश की संविधान ने महिलाओं व पुरुषों को समान अधिकार दिया है। लेकिन हमारे समाज में लोग जागरूकता के अभाव में भेद-भाव करते है और पुरूषों को वरीयता में रखा जाता हैं जिससे हमारे देश की महिलाए पीछे रह जाती है, जो देश की आबादी की लगभग आधी है। इसलिय पुरूषों के साथ- साथ समाज में महिलाओं को भी जागरूक होना होगा तभी देश का विकास होगा।
इस अवसर पर शिविर में उपस्थित रिसोर्स पर्सन पूनम जायसवाल एवं सुमन सिंह द्वारा दहेज अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम और एसिड अटैक तथा भरण पोषण के बारे मे विधि में दिये गये नियम व कानून के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया।