व्यवसायिक वाहनों पर हाईसिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य-एआरटीओ

कुशीनगर-  सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप पंकज ने आमजन को सूचित किया है कि शासन द्वारा रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट की आड़ में फर्जीवाड़ा रोकने के लिये 01 अप्रैल 2020 से पूर्व खरीदे गए व्यवसायिक वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे वाहन स्वामियों को प्लेट लगवाने हेतु वाहन के डीलर से सम्पर्क कर  हाई सिक्योरिटी प्लेट लगवाना सुनिश्चित करें । बिना उक्त प्लेट लगे वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

 

उन्होंने बताया कि कुछ समय से शिकायत मिल रही थी कि विभिन्न टोल प्लाजा से गुजरने वाले कुछ व्यवसायिक वाहनों की नम्बर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नम्बर स्पष्ट या मिटा हुआ होता है या गलत लिखा होता है। कुछ वाहनों के ऐसे भी नम्बर लिखे मिले, जो किसी बाइक या ई-रिक्शा के नाम पर पंजीकृत पाये गये। ऐसे में ओवरलोड वाहन कार्यवाही से साफ बच रहे हैं। नम्बर प्लेट के फर्जीवाड़े को रोकने के लिये एक अप्रैल, 2020 से पहले के पंजीकृत संचालित  सभी व्यवसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नम्बर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। 

 

उन्होंने  बताया कि इस प्लेट पर चिप लगी होती है, जिसमें वाहन सम्बन्धी सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध होती है। शासन का मानना है इससे नम्बर प्लेट के फर्जीवाड़े पर रोक लग सकेगी। शासन द्वारा ऐसे वाहन स्वामियों को सम्बन्धित वाहन निर्माता के डीलर के माध्यम से तत्काल उक्त प्लेट लगवा लेंने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

आरबीएस कॉलेज की सपना मिश्रा का सपना हुआ साकार”

लोकसभा क्षेत्र देवरिया से अगम स्वरूप कुशवाहा चुनाव लडेंगे

वाटरशेड यात्रा उत्तर प्रदेश के 34 जिलों में होगी - संतोष मौर्य