उ0प्र0 शासन द्वारा दिव्यांगजन को निःशुल्क मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने का प्राविधान
कुशीनगर- जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी सुनहरी लाल ने बताया कि शासन द्वारा दिव्यांग जंन को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल दिए जाने का प्राविधान किया गया है, उन्होंने बताया कि www.hwd.uphq.in वेबसाइट पर इच्छुक दिव्यांगजन निःशुल्क मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल हेतु आवेदन कर सकते हैं।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि उ0प्र0 शासन द्वारा ऐसे दिव्यांगजन जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पालिसी, हीमोफीलियां आदि से ग्रसित या कोई व्यक्ति उपयुक्त की भांति शारीरिक स्थिति में हो उसकी दृष्टि अच्छी हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का भाग स्वस्थ्य हो, मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपने हाथों में उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो और मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा 80 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाणित की गयी हो, को निःशुल्क मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने का प्राविधान किया गया है।
उन्होने बताया कि इस योजना के लाभ हेतु दिव्यांग की आयु 16 वर्ष या उससे अधिक हो और उसके परिवार की वार्षिक आय रू0-1,80,000 से अधिक न हो, उन्होंने बताया कि हाई स्कूल या उच्चतर कक्षओं में अध्ययन रत दिव्यांग जंन को वरीयता दी जाएगी। इस योजना के तहत प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धांत पर लाभान्वित किया जाएगा,
उन्होंने बताया ऐसे इच्छुक एवं पात्र दिव्यांगजन निवास, जाति, आय प्रमाण पत्र तथा विद्यार्थी वर्ग हाईस्कूल/उच्चतर शिक्षा का शैक्षिक प्रमाण पत्र एवं दिव्यांगता दर्शाता हुआ पासपोर्ट साईज नवीन फोटो के साथ मो0न0 सहित अपना आवेदन पत्र ऑन लाइन कराने पश्चात हार्ड कॉपी सनलग्नको सहित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन कक्ष संख्या 14 में जमा करें।