फसल बीमा नही कराना है तो कृषकों को देना होगा बैंक को लिखित सूचना
देवरिया- उप कृषि निदेशक डा0ए0के0 मिश्र ने बताया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा को अब स्वैच्छिक कर दिया गया है, जिसके अन्तर्गत 31 जुलाई खरीफ की अधिसूचित फसलो का बीमा कराये जाने की अंतिम तिथि निर्धारित की गयी है। यदि किसी किसान को फसल का बीमा नही कराना है तो 24 जुलाई तक बैंकों को लिखित प्रार्थना पत्र के माध्यम से जानकारी अनिवार्य रुप से देना होगा, अन्यथा बैंकों द्वारा प्रीमियम की कटौती कर ली जायेगी।
फसल बीमा नही कराने वाले इच्छुक किसान को व्यक्तिगत रुप से जिस बैंक शाखा से फसली ऋण के0सी0सी0 लिया है, उस बैंक शाखा पर 24 जुलाई तक लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। बैंकों को यदि कृषको द्वारा समय से अवगत नही कराया जायेगा तो उनके द्वारा प्रीमियम की कटौती कर ली जायेगी।