अपना फसल बीमा नहीं कराना चाहते तो बैंको को जानकारी दें
सुलतानपुर- जिला कृषिअधिकारी विनय कुमार वर्मा ने अवगत कराया है कि अपर मुख्य सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश दिनांक 04 जुलाई 2020 द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित दिशा - निर्देशों के अनुसार फसल ऋण में भाग लेने वाले वे किसान जो बीमा योजना में प्रतिभाग नहीं करना चाहते उन्हें बीमा कराने की अन्तिम तिथि के सात दिन पहले तक बैंक शाखा को लिखित रूप से अवगत कराना आवश्यक है |
अन्यथा की स्थिति में बैंक द्वारा फसली ऋण की कटौती कर ली जायेगी | किसानों की भागीदारी की अन्तिम तिथि खरीफ मौसम में 31 जुलाई एवं रबी मौसम में 31 दिसम्बर निर्धारित है | कोविड - 19 महामारी के दृष्टिगत जो किसान फसल बीमा के अन्तर्गत अपनी प्रतिभागिता नहीं चाहते उनका व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अथवा ईमेल / मोबाइल के द्वारा भेजा गया डाक या अन्य किसी संचार माध्यम से भेजा गया हस्ताक्षरयुक्त प्रार्थना पत्र बैंको द्वारा स्वीकार किया जायेगा |
उन्होंने बताया है कि जनपद के वे सभी किसान जिनका फसली ऋण नवीनीकरण होना है अथवा नया जारी होना है से अनुरोध किया जाता है कि यदि वे अपना फसल बीमा नहीं कराना चाहते तो इसकी लिखित सूचना अपनी बैंको को दिनांक 24 जुलाई 2020 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें, प्रार्थना पत्र न दिये जानें पर बैंको द्वारा फसल बीमा हेतु प्रीमियम की कटौती की जायेगी |