शस्त्र लाईसेन्स धारक अपना यूoआईoएनo नम्बर प्राप्त कर ले

कुशीनगर - प्रभारी अधिकरी शस्त्र ने बताया कि जनपद कुशीनगर के समस्त शस्त्र लाईसेन्स धारकों से अपेक्षा है कि छुटे हुये शस्त्र लाईसेन्सों का राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किये जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसके क्रम में जनपद के समस्त शस्त्र लाईसेन्स धारक, जो आजतक यूनिक नम्बर प्राप्त नही हुआ है वह दिनांक 29 जून,2020 तक शस्त्र लाइसेन्स कार्यालय कलेक्ट्रेट कुशीनगर से सम्पर्क स्थापित कर अपना - अपना युनिक  नम्बर प्राप्त कर ले, जो शस्त्र लाइसेन्सी अपना यू0आई0एन0 नम्बर प्राप्त नही करेंगे उनका शस्त्र लाइसेन्स स्वतः दिनांक 30 जून, 2020 से अवैध (invalid) समझे जायेगे।


जिसकी सारी जिम्मेदारी शस्त्र लाईसेन्सी की होगी। आयुध अधिनियम 1959 एवं आयुध संशोधन अधिनियम 2019 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ऐसे शस्त्र लाईसेन्सी जिनके पास 03 शस्त्र दर्ज है, वे अपने तीसरे शस्त्र का तत्काल सम्बन्धित थाने के शस्त्रागार में जमा/सारेण्डर कर जमा रसीद एवं मूल लाईसेन्सी बुक की प्रति सहित शस्त्र कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करे। 


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