समूह घ के सरकारी कर्मचारियों के पेंशन भुगतानादेश
कुशीनगर - वरिष्ठ कोषाधिकारी रईस अहमद ने बताया कि राज्य सरकार समूह घ के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन स्वीकृति के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेश तत्कालिक प्रभाव से अतिक्रमित करते हुय समूह घ के सरकारी कर्मचारियों के पेंशन भुगतानादेश निर्गत किया जाने का कार्य कार्यालयाध्यक्ष के स्थान पर मण्डली अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन कार्यालय को प्रतिनिधानित किया गया है।
उन्होने बताया कि दिनांक 18.09.2019 में दी गयी व्यवस्थानुसार आॅनलाइन पेंशन स्वीकृति प्रणाली ई पेंशन सिस्टम द्वारा पेंशन प्रपत्रों का अग्रसारण मण्डल के अपर निदेशक कोषगार एवं पेंशन कार्यालय को किया जायेगा। जैसा कि समूह ख तथा ग कर्मचारियों के प्रकरणों में किया जाता है। साथ ही यह भी अवगत कराना हैं कि ऐसे प्रकरण जिनमे ंकोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पूर्व में सेवानिवृत्त हुआ हो परन्तु उसका पेंशन भुगतानादेश इस शासनादेश के निर्गत होने तक जारी न किया गया हों, भी इस आदेश से अच्छादित होगे।
उन्होने समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि दिनांक 15.05.2020 में उल्लेखित व्यवस्था का अनुपालन करना सुनिश्चित करें एवं शासनादेश निर्गत की तिथि दिनांक 15.05.2020 के अपरान्त सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन प्रकरणों का अग्रसारण कार्यालय अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन गोरखपुर मण्डल गोरखपुर को भेजना सुनिश्चित करे।