न्यायालयों में कार्य संचालन हेतु दिशा निर्देश दिए गए

कुशीनगर - जनपद न्यायाधीश के दिनांक 05-05-2020 के अनुक्रम में  विनय कुमार प्रभारी सामान्य प्रशासन/अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट न0-1,के द्वारा न्यायालयों में कार्य संचालन हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं,  जिसमें समुचित सफाई एवं सेनेटाइजेशन तथा थर्मल स्कैनिंग चेकअप के उपरान्त निम्न न्यायालयों में कार्य संचालन हेतु निर्देशित किया गया है। 

1- सत्र न्यायालय

2- विशेष क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित न्यायालय

3- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 

 

 इन न्यायालयों में निम्नलिखित कार्य किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

 

 1- लम्बित एवं नवीन जमानत प्रार्थना पत्र 

 2- लम्बित एवं नवीन अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र

 3- विचाराधीन बन्दियों से सम्बन्धित रिमाण्ड एवं न्यायिक कार्य, लम्बित आदेशों एवं निर्णयों का सुनाया जाना, अन्य कार्यालय सम्बन्धी लम्बित कार्य तथा जनपद न्यायाधीश द्वारा निर्देशित अन्य प्रशासनिक कार्य।

 

 उन्होने बताया कि जनपद न्यायालय, कुशीनगर में निम्नलिखित न्यायालयों में उपरोक्त वर्णित कार्य समयानुसार किया जा रहा है। 

1-  Spl Judge SC/ST ACT – Time 10-30 AM TO 11-00AM

2-  ADJ COURT NO 1 - Time 11-05 AM TO 11-45 AM

3-    District & Sessions Judge - Time 11-50 AM TO 12-50 PM

4-   ADJ /POCSO Act Court No1- Time 01-00 PM TO 01-30 PM

5-   Chief Judicial Magistrate -Time 02-00PM TO 03-00 PM

6-    ADJ /POCSO Act Court No3- Time 03-10 PM TO 03-30 PM

7-     ADJ /POCSO Act Court No.4 /NDPS Act, Electriciy Act Gangster Act - Time 03-35 PM TO 04-30 PM

 

 उन्होने बताया कि उपरोक्त न्यायालयों से सम्बन्धित जमानत प्रार्थना पत्र/अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र   Bail Application/Anticipatory Bail Application  या अन्य अति आवश्यक प्रार्थना पत्रों मय लिखित बहस का दाखिला आनॅ लाइन के माध्यम से जिला न्यायालय, कुशीनगर की डेडिकेटेट ईमेल- dckus46@gmail.com  पर की जयोगी तथा उनकी सुनवाई वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से सम्बन्धित न्यायालय द्वारा की जायेगी। तथा अधिवक्तागण/वादकारियों द्वारा हेल्पलाइन नम्बर 8009055040 धीरज तिवारी, सिस्टम सहायक, सम्प्यूटर सेक्शन, जजशिप, कुशीनगर से नियत मामलों एवं टाइम स्लाट आदि के संबंध में सहायता प्राप्त की जायेगी। साथ ही ई-कोर्ट के वेबसाइट/मोबाइल एप के माध्यम से भी सम्बन्धित मामलों में नियत तिथि की सूचना प्राप्त की जा सकती है। 

 

उन्होने बताया जिला कुशीनगर आरेंज जोन मे आता है, इसलिये माननीय उच्च न्यायालय के दिशा- निर्देश के अनुसार समस्त वादकारियों एवं उनके प्रतिनिधियों का न्यायालय में प्रवेश अग्रिम आदेश तक निषेध है,   तथा अधिवक्तागण में भी केवल वे ही अधिवक्ता न्यायालय में प्रवेश करेंगे, जिनका जमानत प्रार्थना पत्र या अन्य अति आवश्यक प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु नियत है। 

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