अन्य राज्यों से आने वाले उपखनिजों के वाहनों पर विनियमन शुल्क की प्रक्रिया निर्धारित की गयी

कुशीनगर - खनन  निरीक्षक ने  उ0प्र0 शासन द्वारा जारी निर्देश के क्रम में बताया कि प्रदेश में अन्य राज्यों से आने वाले उपखनिजों के वाहनों पर विनियमन शुल्क अधिरोपित किया जाना है। अन्य राज्यों से आने वाले उपखनिजों के वाहनों की सुगमतापूर्वक जाॅच किये जाने आदि के उदेदश्य से स्थापित किये जा रहे चेक गेट्स की अवस्थापना/अनुरक्षण में होने वाले व्यय के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) के संशोधित नियम अन्तर्गत उपखनिज ईमारती पत्थर, गिट्टी, बोल्डर, बालू, मौरम के वाहनों पर रू0 50.00 प्रति धनमीटर की दर से विनियमन शुल्क अवधारित करते हुए उसे अधिरोपित किये जानेका निर्णया लिया गया है। 

 

उन्होने बताया कि अन्य राज्यों से आने वाले प्रश्नगत उपखनिजों के वाहनों पर उपरोक्तानुसार अवधारित विनियमन शुल्क की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। 

 

1- अन्य राज्य से उपरोक्त उपखनिज लेकर आने वाले वाहन के स्वामी के द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0 प्र0 के विभागीय पोर्टल  www.upmines.upsdc.gov.in पर इन्टर स्टेट ट्राजिन्ट पास लाॅनिग पर जाकर पंजीयन कराना होगा। पंजीयन मूल सूचनाओं यथा-नाम पिता का नाम, निवास का पता, मोबाइल नं0, ई-मेल आई0डी0 के आधार पर किया जायेगा। 

 

2-  उक्त सूचनाओं के पूर्ण करने के उपरान्त वाहन स्वामी के के रजिस्टर्ड ई-मेल आई0डी0 तथा मोबाइल नं0 पर उसकों लाॅगिन आई0डी0 व पासवर्ड उपलब्ध हो जायेगा। 

 

3- लाॅगिन आई0डी0 व पासवर्ड के आधार पर परिवहनकर्ता ई-पेमेन्ट के माध्यम से भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0 प्र0 के निर्धारित लेखा शीर्षक ( 0853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 800 अन्य प्रप्तियां और 01 अन्य प्राप्तियां) में एक मुश्त विनियमन शुल्क की धनराशि को जमा कर सकेगा, प्रत्येक परिवहन के अवसर पर अभिवहन पास से सम्बंधित विवरणों, जैसे अन्य प्रदेशों के अभिवहन प्रपत्र को क्रमांक व दिनांक, प्रदेश व जनपद जो लाॅनिग पर प्रदर्शित होगा, को अंकित किये जाने के उपरान्त परिवहन किये जाने की मात्रा के अनुसार उक्त जमा एक मुश्त धनराशि में से विनियमन शुल्क की कटौती होने के साथ अन्तर्राज्जीय अभिवन पास ISTP जनित होगा। 

 

4 - अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में आने वाले उपखनिजों यथा ईमारती, पत्थर, गिट्टी बोल्डर, बालू, मौरम के वाहनों पर उस राज्य के वैध अभिवहन प्रपत्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश की अन्तर्राज्जीय अभिवन पास ISTP के प्रति संलग्न होने पर ही सम्बन्धित उपखनिज का परिवहन विधिमान्य होगा। 

 

उन्होने समस्त सम्बन्धित को निर्देशित किया है कि अन्य राज्यों से आने वाले उपखनिजों, यथा-ईमारती पत्थर, गिट्टी, बोल्डर, बालू, मोरंग  के वाहनो पर उपरोक्तानुसार अवधारित विनियमन शुल्क Regulating Fee  का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा कर ही परिवहन किया जायेगा। बिना विनियमन शुल्क जमा किये जाने पर नियमानुसार दण्डात्क कार्यवाही किया जायेगा। 

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