स्वयं सेवी संस्थाओं को पका-पकाया भोजन के वितरण से पूर्व सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से लेनी होगी अनुमति

सुलतानपुर - कोविड-19 वैश्विक महामारी के संक्रमण रोकथाम/बचाव को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती ने जनपद के समस्त स्वयं सेवी संस्थाओं/संगठनों से अपेक्षा की है कि पका-पकाया भोजन जनपद के किसी भी क्षेत्र के व्यक्तियों में बिना अनुमति के वितरण न किया जाये। 

 

जिलाधिकारी ने बताया कि यदि किसी क्षेत्र के व्यक्तियों में स्वयं सेवी संस्थाओं को पका-पकाया भोजन का वितरण किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है, तो सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही पका-पकाया भोजन का वितरण किये जायें  तथा  सोशल डिस्टेसिंग का भीे विशेष ध्यान रखा जाये। 

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