गेहू की बिक्री के लिए खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य

देवरिया-  जिलाधिकारी अमित किशोर ने बताया है कि रबी विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत आज से 15 जून 2020 तक जनपद में गेहूं की खरीद खाद्य विभाग के 15 पी0सी0एफ0 के 44, यू0पी0एस0एस0 के 22, भा0 खा0 निगम के 01, पी0सी0यू 0 के 28, यूपी एग्रो के 08, क0क0 निगम के 04, एवं  एन0सी0सी0एफ0 के 06 एवं नेफेड के 11कुल 139 केंद्रों पर होगी।  गेहूं की बिक्री के लिए खाद विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। 


इस वर्ष ओ0टी0पी0 आधारित पंजीकरण की व्यवस्था की गई है।  इसके लिए कृषक पंजीकरण के समय अपना वर्तमान मोबाइल नंबर ही अंकित कराएं, जिससे एस0एम0एस0 द्वारा प्रेषित ओ0टी0पी0को भरकर पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सके।  केंद्रों से कृषको को ऑनलाइन खरीद हेतु टोकन जारी किया जाए रहा है।  किसानों के पंजीकरण के लिए कंप्यूटराइज खतौनी, फोटोयुक्त पहचान पत्र,बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा। 


कृषक अपनी कंप्यूटराइज, खतौनी का खाता संख्या किसान पंजीकरण में दर्ज कर अपने कुल रकबे को एवं बोये गए नए गेहूं के रकबे को अंकित करेंगे तथा अपनी हिस्सेदारी की सही-सही घोषणा पंजीकरण में करेंगे।   किसान अपना बैंक खाता सी0बी0एस0 बैंक में ही खुलवायें व आई0एफ0एस0सी0 कोड भरने में विशेष सावधानी रखें।   इसी प्रकार पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प क्रीत गेहूं के सापेक्ष त्वरित गति से भुगतान हो सके। 


इसके लिए किसानों से अपील है कि वह अपने बैंक खाते का ही नंबर पंजीकरण के समय दें।  पंजीकरण कराने के बाद कृषक अपना गेहूं मानक के अनुरूप अपने नजदीकी क्रय केंद्र पर बिक्रय  हेतु ले जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य रुपए 1925 कुंतल प्राप्त करें।  किसानों को केंद्र पर गेहूं उतराई एवं छनाई हेतु  रुपए 20 प्रति कु0 देना होगा, जो उनको बाद में 1925+20=1945 प्रति कुंतल प्राप्त होगा।  किसान बंधु किसी भी सहायता के लिए खाद्य विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 या जनपद के जिला खाद्य अधिकारी, तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लॉक के विपणन निरीक्षक से संपर्क कर सकते |


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