देवरिया में 7 जून तक धारा - 144 लागू
देवरिया- कोविड-19 (कोरोना वायरस) की वैश्विक महामारी के प्रकोप से बचाव हेतु जनपद में धारा-144 लागू किया गया है, जो आगामी 7 जून 2020 तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अक्षरशः कड़ाई से अनुपालन के साथ ही अन्य प्रतिबंधों का भी पालन अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में भारतीय दंड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय कार्यवाही होगी। उक्त जानकारी ए०डी०एम० प्रशासन राकेश कुमार पटेल ने दिया और लोगो से इसका पालन करने को भी कहा है |